ब्रेकिंग न्यूज़ रतलाम ।।। रतलाम जिलें के लिए नए संशोधित आदेश में निर्धारित दुकानें खुलने का समय सुबह 7:00 से शाम के 5 बजे तक होगा ।रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में नई बातें यह है कि रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन होम डिलीवरी हो पायेगी साथ ही जूते चप्पल की दुकान खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगा । नगर में धारा 144 लागू रहेगी। Pro sir Ratlam राठौड़ टुडे अजय चौहान

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रतलाम जिलें के लिए  नए संशोधित आदेश में निर्धारित दुकानें खुलने का समय सुबह 7:00 से शाम के 5 बजे तक होगा ।रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में नई बातें यह है कि  रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन होम डिलीवरी हो पायेगी साथ ही जूते चप्पल की दुकान खोलने की अनुमति होगी।
यह आदेश कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगा । नगर में धारा 144 लागू रहेगी।
Pro sir Ratlam


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